विदेश में बसे भारतीयों को मताधिकार देने के लिए क़ानून में संसोधन अगले चुनाव से पहले !!

भारत सरकार विदेश में रहने वाले भारतीय पासपोर्ट धारकों को मतदान का अधिकार देने के लिए जनप्रतिनिधत्व क़ानून में संशोधन करने जा रही है।

आप्रवासी मामलों के मंत्री वयलार रवि ने बीबीसी से एक विशेष बातचीत में कहा कि सरकार इस नई व्यवस्था को अगले आम चुनाव से पहले लागू करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है।

वयलार रवि ने कहा, "प्रधानमंत्री इस मामले में गहरी रुचि ले रहे हैं, कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया है, अब विधि मंत्री वीरप्पा मोइली इस मामले पर विचार करेंगे और इसके कानूनी पहलुओं पर ग़ौर करेंगे। "

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रवासी भारतीय दिवस का उदघाटन करते हुए शुक्रवार को घोषणा की थी कि अगले आम चुनाव से पहले विदेश में बसे भारतीय लोगों को मताधिकार देने की व्यवस्था करने की दिशा में काम चल रहा है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके लिए संसद में कोई नया विधेयक नहीं लाया जाएगा क्योंकि वह बहुत लंबी और पेचीदा प्रक्रिया होगी, सिर्फ़ क़ानून में संशोधन कर दिया जाएगा।

1 comment:

काजल कुमार Kajal Kumar said...

अच्छी ख़बर है प्रवासी भारतीयों के लिए.

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