सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को उन 44 डीम्ड विश्वविद्यालयों के मामले में यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए है, जिन पर मान्यता खत्म हो जाने का खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 44 डीम्ड विश्विद्यालयों की मान्यता रद्द करने के सरकार के फैसले को रोक दिया।
सरकार ने खराब शैक्षणिक प्रदर्शन और खराब आधारभूत संरचनाओं के कारण इनकी मान्यता रद्द करने की दलील दी थी। जस्टिस दलवीर भंडार और जस्टिस ए के पटनायक की खंडपीठ ने विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए डीम्ड विश्वविद्यालयों की स्थिति यथावत बनाए रखने का आदेश दिया। सरकार द्वारा डीम्ड विश्विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने के आदेश के खिलाफ कई विश्विद्यालयों ने याचिका दायर की थी।
न्यायाधीश भंडारी ने कहा कि जब तक मामले में फैसला नही हो जाता तब तक आपको विश्वविद्यालय का कुछ नही होगा। न्यायाधीश ने सभी 44 डीम्ड विश्वविद्यालयों को अलग-अलग नोटिस जारी कर राय मांगी है। मामले की सुनवाई नौ मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई।
No comments:
Post a Comment