प्रियभांशु पर बलात्कार और धोखाघडी के केस दर्ज करने का आदेश :- कोडरमा कोर्ट

पत्रकार निरूपमा पाठक की मौत के मामले में अब उसका प्रेमी प्रियभांशु भी कानून के शिकंजे में फंस गया है. झारखंड के कोडरमा में निरुपमा की मां की शिकायत के बाद जिला अदालत ने प्रियभांशु के खिलाफ भी केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.

अदालत ने जिन धाराओं में मामला दर्ज करने को कहा है उनमें 376 यानी बलात्कार, 420 यानी धोखाधड़ी, 306 यानी खुदकुशी के लिए उकसाने और 506 का मामला दर्ज किया जा रहा है.

इस मामले में निरुपमा की मां को पुलिस ने गिरफ्तार जरूर किया था, मगर अब तक की जांच में पुलिस को कुछ खास हाथ नहीं लगा है.

निरुपमा का परिवार दावा कर रहा है कि उसने खुदकुशी की थी, जबकि प्रियभांशु का कहना है कि निरूपमा के घरवालों ने ही उसकी जान ली है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी गला दबाकर कत्ल करने की बात सामने आई है, मगर सवाल पोर्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टरों की टीम पर भी उठे जिन्होंने निरुपमा का विसरा और भ्रूण संभालकर नहीं रखा.

इधर झारखंड पुलिस की एक टीम दिल्ली में प्रियभांशु से पूछताछ कर रही है, क्योंकि प्रियभांशु ने जान को खतरे का हवाला देकर कोड़रमा जाने से इंकार कर दिया था.


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