आसाराम बापू के साबरमती (मोटेरा) आश्रम के करीब 67 हजार वर्ग मीटर भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को प्रशासन ने आश्रम के अवैध निर्माण वाली जमीन पर नोटिस लगा दिया है| गौरतलब है कि अहमदाबाद जिला प्रशासन ने आश्रम प्रबंधन को अल्टीमेटम दिया था कि तीन दिन के भीतर वह अपना अतिक्रमण हटा लें,वरना प्रशासन अपने स्तर पर यह कार्रवाई आरंभ कर देगा।खबर है कि आज लगाए नोटिस मैं आश्रम की इस ज़मीन को सरकारी बताया गया है|
जानकारी के अनुसार शुक्रवार को जब सरकारी अमला आश्रम पहुंचा उसके पहले ही अवैध निर्माण हटाया जा चुका था| वहीं इस बारे में आसाराम बापू आश्रम के प्रवक्ता ने कहा कि यहां कभी कोई अतिक्रमण किया ही नहीं गया था।
आश्रम द्वारा अतिक्रमण किए जाने की शिकायतों के बाद प्रशासन ने स्वयं जमीन की पैमाइश की थी। इसमें नदी तटक्षेत्र में 51 हजार सहित कुल 67 हजार वर्ग मीटर भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि हुई थी। यह पैमाइश जुलाई 2008 में गुरूकुल कांड के तूल पकड़ने के कुछ समय बाद ही की गई थी।
जानकारी के अनुसार शुक्रवार को जब सरकारी अमला आश्रम पहुंचा उसके पहले ही अवैध निर्माण हटाया जा चुका था| वहीं इस बारे में आसाराम बापू आश्रम के प्रवक्ता ने कहा कि यहां कभी कोई अतिक्रमण किया ही नहीं गया था।
आश्रम द्वारा अतिक्रमण किए जाने की शिकायतों के बाद प्रशासन ने स्वयं जमीन की पैमाइश की थी। इसमें नदी तटक्षेत्र में 51 हजार सहित कुल 67 हजार वर्ग मीटर भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि हुई थी। यह पैमाइश जुलाई 2008 में गुरूकुल कांड के तूल पकड़ने के कुछ समय बाद ही की गई थी।
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